
एसडीएम को एक व्यक्ति को भू-स्वामी घोषित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को एक व्यक्ति को किसी भूखंड का भूमिधर (भू-स्वामी) घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा कि इस तरह के पहलू पर एसडीएम द्वारा न्यायिक निर्णय 2006 की संहिता की धारा 144 के तहत किए जाने की जरूरत है, जहां राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होंगे। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने जयराज सिंह न.....