उच्च न्यायालय ने अपहरण के मामले में अनावश्यक जांच जारी रखने के लिए उप्र सरकार पर जुर्माना लगाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक अपहरण के मामले में अनावश्यक जांच जारी रखने के लिए 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से दिल्ली अपनी बेटी से मिलने गई थी, इसके बावजूद जांच को जारी रखा गया।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने यह आदेश उम्मेद उर्फ उबैद ख.....
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