UP News: “नेग के नाम पर वसूली अवैध”, Allahabad High Court Lucknow Bench का बड़ा फैसला…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए किन्नर समुदाय द्वारा “नेग” के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया हैं, कि बिना किसी कानूनी आधार के किसी व्यक्ति से धन की मांग करना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इसे किसी भी स्थिति में वैध नहीं ठहराया जा सकता हैं।
बता दें, यह निर्णय न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमू.....
Read More