
मुजफ्फरनगर अदालत ने दहेज हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया, पति को 10 साल की सजा
मुजफ्फरनगर जिले की एक त्वरित अदालत ने 30 वर्षीय महिला की 2022 में दहेज के कारण हत्या किए जाने के मामले में उसके पति को 10 साल के कठोर कारावास और उसके सास-ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने यह जानकारी दी।
त्वरित अदालत की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने महिला के पति मीर हसन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या), 120बी (आपरा.....
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