माता-पिता बच्चों को क्रिकेट के उपकरण दिला सकते हैं तो पानी की बोतल भी खरीद सकते हैं : अदालत
मुंबई| बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरूवार को कहा कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के उपकरण (क्रिकेट गीयर) दिला सकते हैं तो वे पीने के पानी की बोतल भी खरीद सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश एम एस कार्णिक की खंडपीठ उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें क्रिकेट के मैदानों में पीने के पानी और टॉयलेट की बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अंसतोष जताया गया है।