
UP: अब्बास अंसारी की धमकी भरे भाषण के मामले में याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धमकी भरे भाषण के एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दी जिसमें कथित भाषण के ऑडियो से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि अधीनस्थ अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत ने कहा, “चूंकि नौ अप्रैल .....
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