फिरोजाबाद में वृद्ध को 10 साल की सजा टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की मासूम के साथ की थी छेड़छाड़

फिरोजाबाद में वृद्ध को 10 साल की सजा टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की मासूम के साथ की थी छेड़छाड़

मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने छेड़छाड़ करने वाले बुजुर्ग आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी।


टॉफी लेने गई थी बालिका

घटनाक्रम 17 अप्रैल 2018 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। चार वर्षीय बालिका टॉफी लेने के लिए गई थी। दुकान संचालक 70 वर्षीय किशनलाल ने बालिका के साथ गलत हरकत की थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने मामले की जांच करके दोषी वृद्ध के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।


गवाहों के आधार पर सुनाई सजा

शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा एडवोकेट ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल करते हुए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी वृद्ध किशनलाल को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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