बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay HC) से कहा कि सोशल मीडिया पर उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ द्वारा उनके बारे में अपलोड किये गए वीडियो न सिर्फ मानहानिकारक प्रकृति के हैं बल्कि साम्प्रदायिक रूप से भड़काने वाले भी हैं. न्यायमूर्ति सी. वी.भडांग की एकल पीठ खान की एक अपील पर सुनवाई कर रही है. अभिनेता ने एक दीवानी अदालत के मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है. दीवानी अदालत ने कक्कड़ के खिलाफ अभिनेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें (खान को) राहत देने से इनकार कर दिया था.
कक्कड़ के खिलाफ दायर मुकदमा उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किये गए वीडियो से जुड़े हैं जो अभिनेता के पनवेल स्थित फार्महाउस में खान की अवैध गतिविधियों के बारे में हैं. खान ने अदालत से कक्कड़ को मानहानिकारक वीडियो हटाने और आगे इस तरह की टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था.
दीवानी अदालत ने जब ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया तब अभिनेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया. शुक्रवार को खान के वकील रवि कदम ने दलील दी कि दीवानी अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण था. कदम ने कहा कक्कड़ द्वारा अपलोड वीडियो अटकलबाजी वाले हैं. वे न सिर्फ मानहानिकारक हैं बल्कि वे इसे देखने वालों को सलमान खान के खिलाफ साम्प्रदायिक रूप से भड़काते भी हैं.
वीडियो की पटकथा पढ़ते हुए कदम ने कहा कि कक्कड़ ने इस बारे में बोला था कि खान कैसे एक गणेश मंदिर (अपने फार्महाउस के पास पनवेल में) को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. कदम ने कहा वीडियो में प्रतिवादी (कक्कड़) ने सलमान खान की तुलना बाबर और औरंगजेब से की. उन्होंने (कक्कड़ ने) कहा कि अयोध्या में मंदिर बनने में 500 वर्षों का समय लगा और यहां सलमान खान एक गणेश मंदिर को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी इन वीडियो को लाखों लोगों ने देखा जिन्होंने इसके बाद सलमान खान के खिलाफ अपनी टिप्पणी पोस्ट की. यह स्पष्ट रूप से सलमान के खिलाफ दर्शकों को भड़काना है. वीडियो ने हर चीज को साम्प्रदायिक रंग दे दिया और इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया.
कक्कड़ ने कई टिप्पणी करते हुए यह आरोप भी लगाया है कि सलमान खान का अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से संबंध है. कदम ने कहा कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि सलमान अपने फार्महाउस से मादक पदार्थों की तस्करी मानव अंगों की तस्करी और बच्चों की तस्करी का धंधा कर रहे हैं.
मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने इसकी आगे की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी. कक्कड़ ने अपनी वकील आभा सिंह और आदित्य सिंह के मार्फत निचली अदालत में दावा किया था कि अभिनेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा अपनी (कक्कड़ की) जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के वास्ते दायर किया था.