अंसल मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई 2018 में अंसल एपीआई को देने थे 259 करोड़ रुपये

अंसल मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई 2018 में अंसल एपीआई को देने थे 259 करोड़ रुपये

अंसल एपीआई डालमिया समूह के बीच चल रहे विवाद को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट में मंगलवार को एक अहम सुनवाई शुरू होने जा रही है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने डालमिया ग्रुप के पक्ष में दिए गए 07 सितंबर 2018 के फैसले को अभी तक अंसल एपीआई पूरा नहीं कर सका।

अंसल एपीआई को डालमिया समूह को 259 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। बताया गया कि दोनों के बीच मेरठ में एक टाउन शिप को बनाने के लिए अंसल ने डालमिया से लोन लिया था। अब अंसल की ओर से अब तक डालमिया को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

न्यायालय के आदेशों को अवहेलना

इस मामले में अंसल एपीआई के प्रमोटरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भी स्पष्ट तौर कहा था कि वे 31 जुलाई 2019 को या उससे पहले 46.01 करोड़ रुपये डालमिया को देंगे। 05 सितंबर 2019 तक एक्सटेंशन मिलने के बाद भी अंसल एपीआई द्वारा अब तक लगभग 17 करोड़ रुपये ही जमा किए गए हैं।

आज होगी अहम सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि अंसल एपीआई आदेश का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं है। जब तक कि कठोर कदम नहीं उठाए जाते तब तक वे अपने दायित्वों से बचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए चार सप्ताह के भीतर 66 करोड़ रुपये जमा किए जाएं।

और ऐसा न करने पर आठ सप्ताह के भीतर 200 करोड़ रुपये जमा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट रेफर कर दिया है। जिस पर आज अहम सुनवाई होनी हैप्

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