मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की मुश्किलें बढ़ीं 27 जुलाई तक कोर्ट में करना है पेश पुलिस कर रही घेराबंदी

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की मुश्किलें बढ़ीं 27 जुलाई तक कोर्ट में करना है पेश पुलिस कर रही घेराबंदी

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और SBSP विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इसीलिए वह राष्ट्रपति चुनाव में लखनऊ वोट डालने भी नहीं आया। MP-MLA कोर्ट के विशेष ACJM अंबरीष श्रीवास्तव ने महानगर थाना पुलिस को अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

मऊ और गाजीपुर पुलिस इसी आधार पर उसकी जमानत रद कराने के प्रयास में जुट गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अब्बास अंसारी के समर्थन में हैं। इसके साथ ही यह मामला भी राजनीतिक हो गया है।

हथियार के लाइसेंस को दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराया

महानगर थाना इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब्बास पर आरोप था कि उसने 2012 में DBDL गन का लाइसेंस लिया था। बिना सूचना दिए उसे दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा लिया।

खुद को निशानेबाज बताकर उसी लाइसेंस पर दो राइफल 12 बोर की तीन गन एक रिवाल्वर और एक पिस्टल के साथ ही विभिन्न बोर के चार हजार 431 कारतूस और मैगजीन खरीद ली।

अब्बास को कम से कम छह माह जेल में रहना होगा- वकील अशोक

अधिवक्ता अशोक तिवारी ने बताया अब्बास के खिलाफ महानगर थाना में धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज बनाने और 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया 30 आर्म्स एक्ट के तहत छह माह के लिए जेल का प्रावधान है। अन्य धाराओं में तीन से दस साल तक की सजा साक्ष्यों के आधार पर हो सकती है।

अब्बास ने चुनाव में दी थी हेट स्पीच

अब्बास अंसारी चुनाव के दौरान सरकार और अधिकारियों के खिलाफ दी गई हेट स्पीच दी थी। सरकार के माफिया पर कार्रवाई के स्पष्ट रुख के चलते पुलिस एक्शन के मूड में आ गई। मऊ SSP ने लखनऊ और गाजीपुर में उसके खिलाफ दर्ज मामलों का दोबारा संज्ञान लेने का पत्र लिख दिया।

नतीजतन लखनऊ महानगर पुलिस की सक्रियता के चलते उसके एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर राइफल से लेकर पिस्टल तक खरीदने मामले में गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी हो गया।

राजभर बोले- मुख्तार और उनके बेटे का सपोर्ट करूंगा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने शुक्रवार को कहा अखिलेश यादव से तलाक होने के बाद मैं जहां भी जाऊंगा। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी मेरे साथ जाएगा। अगर मैं भाजपा में गया तो अब्बास भी भाजपा में जाएगा।

राजभर ने आगे कहा मुख्तार के बेटे अब्बास हमारी पार्टी के विधायक हैं। हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई रोक नहीं सकता। गलत कार्रवाई के खिलाफ में शुरू से आवाज उठाता रहा हूं। चाहे जब मैं योगी सरकार में मंत्री ही क्यों नहीं था।

लखनऊ गाजीपुर और मऊ में दर्ज हैं सात मुकदमे

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में दो मऊ में चार और गाजीपुर में एक मामला दर्ज है। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ पुलिस ने अब्बास के खिलाफ धारा 186 यानी सरकारी काम में बाधा डालना धारा 189 यानी लोकसेवक को धमकी धारा 153A यानी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ बयान देना या अशांति का प्रयास और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया था। इसके बाद अन्य जिलों की पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी।

अब्बास अंसारी पर दर्ज हैं सात मुकदमे

मुकदमा अपराध संख्या 431/ 19 - 419 420 467 468 471 30 आर्म्स एक्ट महानगर लखनऊ।

मुकदमा अपराध संख्या 236/ 20 -120 बी 420 467 468 471 लोकसंपत्ति निवारण अधिनियम हजरतगंज लखनऊ।

मुकदमा अपराध संख्या 689/20 - 120 बी 420 323 356 467 468 471 474 417 आईपीसी गाजीपुर।

मुकदमा अपराध संख्या 27/22 - 171 जी 188 आईपीसी 133 लोकप्रतिनिधि अधिनियम दक्षिणटोला मऊ।

मुकदमा अपराध संख्या 95/22 - 188 171 च आईपीसी शहर कोतवाली मऊ।

मुकदमा अपराध संख्या 97/ 22 - 506 171 एफ 153 ए 186 189 120 बी आईपीसी शहर कोतवाली मऊ।

मुकदमा 106/ 22 - 171 एच 188 341 आईपीसी शहर कोतवाली मऊ।

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