अवमानना की कार्यवाही के लिए सर्वोच्च अधिकारी उत्तरदायी होगा : Allahabad High Court

अवमानना की कार्यवाही के लिए सर्वोच्च अधिकारी उत्तरदायी होगा : Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि प्रशासनिक तंत्र में भ्रम की वजह से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सरकारी विभाग में सर्वोच्च अधिकारी अवमानना की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम और उचित मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता अधिकार से जुड़े मामलों में अवमानना के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच काम के बंटवारे को इस अदालत के आदेश को लागू नहीं करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कहा, “प्रदेश सरकार के प्रशासनिक तंत्र में विभाग या अधिकारी को लेकर किसी भ्रम की वजह से आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अवमानना के लिए सर्वोच्च अधिकारी उत्तरदायी होगा।”

मौजूदा अवमानना मामले में याचिकाकर्ता विनय कुमार सिंह की भूमि का 1977 में अधिग्रहण किया गया था। उसके मुताबिक, वर्ष 1982 और 1984 में मुआवजा का आदेश पारित किया गया था, लेकिन मुआवजे की राशि नहीं दी गई और जमीन याचिकाकर्ता के कब्जे में रही।

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