Air Pollution: Delhi-NCR में हटा GRAP-IV, पाबंदियां अब भी रहेंगी लागू

Air Pollution: Delhi-NCR में हटा GRAP-IV, पाबंदियां अब भी रहेंगी लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को जीआरएपी-IV के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आदेश जारी किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बयान में कहा कि तेज हवाओं और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण कल रात से दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सीएक्यूएम ने बताया कि बुधवार को वायु गुणवत्ता स्तर 271 (खराब श्रेणी) दर्ज किया गया। 

हालांकि, आयोग ने एक नई चिंता भी जताई - "आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा जारी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में हवाओं की गति धीमी होने के कारण दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर में वृद्धि हो सकती है।" गौरतलब है कि 13 दिसंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से ऊपर जाने के बाद CAQM ने GRAP-4 लागू किया था, जिसका मतलब था कि वायु गुणवत्ता "गंभीर" थी। हालांकि, GRAP 1 से 3 के तहत अन्य सभी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।

वायु गुणवत्ता में सुधार होने के कारण, GRAP-4 के कारण सड़कों से हटे पुराने वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर वापस आ सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 को छोड़कर कक्षा 11 तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड (शारीरिक और ऑनलाइन दोनों) में कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य कर दिया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 336 रहा, जबकि मंगलवार को यह 415 था। दिल्ली के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 36 ने एक्यूआई को अत्यंत खराब श्रेणी में दर्ज किया। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, नेहरू नगर में सबसे अधिक 392 का एक्यूआई दर्ज किया गया।

0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को अत्यंत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कम रही। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है।


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