उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं और उन्हें सुरक्षा, अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस नए आदेश के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने में सक्षम होंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सहमति देनी होगी।
नए आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारियों को दोगुनी मज़दूरी, CCTV निगरानी, परिवहन सुविधा और सुरक्षा गार्डों की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा, महिला कर्मचारी बिना किसी रुकावट के लगातार 6 घंटे काम कर सकेंगी। इसके साथ ही, ओवरटाइम की सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है, जिसका भुगतान डबल वेज रेट पर होगा।
यह आदेश 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी लागू किया गया है, जिनमें महिलाओं को अब काम करने की अनुमति दी गई है। योगी सरकार का यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने करियर में स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस पहल से महिलाएं अब अपनी शर्तों पर करियर की नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकेंगी, और उन्हें हर कदम पर सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलेगी।
