न्यायालय आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से जुड़ी ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा

न्यायालय आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से जुड़ी ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा

उच्चतम न्यायालय सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें धन शोधन के एक मामले में वसई-विरार नगर निकाय के पूर्व प्रमुख अनिल पवार की गिरफ्तारी को “अवैध” करार दिया गया था।

ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2014 बैच के अधिकारी पवार को इस मामले में 13 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी बिल्डरों और डेवलपर ने महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से 2008-2010 के दौरान अवैध निर्माण किया और 41 इमारतें बनाईं।

उच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

पीठ ने ईडी की याचिका पर पवार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की। पवार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करना अवैध और मनमाना था।

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