पवन कल्याण की फिल्म के लिए टिकट की कीमत बढ़ाने के सरकारी आदेश पर अदालत ने रोक लगाई

पवन कल्याण की फिल्म के लिए टिकट की कीमत बढ़ाने के सरकारी आदेश पर अदालत ने रोक लगाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की फिल्म ओजी के कुछ शो के लिए राज्य सरकार द्वारा टिकटों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी पर रोक लगा दी।

सरकार के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने हैदराबाद पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि फिल्म को ए प्रमाणपत्र मिला है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फिल्म देखने की अनुमति न दी जाए।

राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बुधवार को रात 9 बजे के एक विशेष शो की अनुमति दी गई थी, जिसकी टिकट दर 4 अक्टूबर तक 800 रुपये (जीएसटी सहित) तय की गई थी।

याचिकाकर्ता ने गृह विभाग द्वारा 19 सितंबर को जारी किए गए सरकारी आदेश को मनमाना और अवैध घोषित करने और उसे रद्द करने की मांग की। याचिका में भविष्य में गृह विभाग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 246 (संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का मामला) के अधिदेश का उल्लंघन करने वाले ऐसे किसी भी आदेश को जारी करने पर रोक लगाने और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) को बरकरार रखने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

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