AAP नेता सत्येंद्र जैन पर ED ने की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त

AAP नेता सत्येंद्र जैन पर ED ने की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा कथित रूप से नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच 2017 में दर्ज सीबीआई के एक मामले से शुरू हुई है, जिसमें जैन पर फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में उनके, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मार्च 2022 में, ईडी ने इस मामले में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर बाद में दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया था। नवीनतम कार्रवाई के साथ, अब कुर्की की कुल राशि 12.25 करोड़ रुपये हो गई है - एजेंसी के अनुसार यह राशि जैन द्वारा कथित रूप से अर्जित आय से अधिक संपत्ति के पूरे मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।

ईडी के अनुसार, नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद, सत्येंद्र जैन के करीबी सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) के तहत अग्रिम कर के रूप में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। उन्होंने चार कंपनियों के नाम पर 16.53 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जिनके बारे में अधिकारियों ने बाद में निर्धारित किया कि वे सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में थीं। आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने ही जैन के सहयोगियों को बेनामी धारक माना था, तथा उनकी अपीलों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निष्कर्ष को बरकरार रखा था। 

इसके बाद, ईडी ने अपने निष्कर्ष सीबीआई के साथ साझा किए, जिसने जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को बढ़ाते हुए एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। ईडी ने कहा है कि वह जल्द ही इस मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा। इस बीच, नई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।


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