200 करोड़ घोटाले: लीना पॉलोज को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई टली

200 करोड़ घोटाले: लीना पॉलोज को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। लीना पॉलोज़ ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी ज़मानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ़ सर्वोच्च न्यायालय के निकट होने के कारण, हर कोई यहाँ आता है और फिर स्थगन की मांग करता है।

पॉलोज़ की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय में हर दिन सूचीबद्ध होने के बावजूद, मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी पॉलोज़, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के ज़रिए आर्थिक लाभ कमाने के इरादे से 2013 से अपने सहयोगियों के साथ एक संगठित अपराध गिरोह चलाने में कथित रूप से शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में कथित भूमिका के लिए सितंबर 2021 में चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। देश में उनके खिलाफ कई अलग-अलग जांच चल रही हैं। वे प्रवर्तन निदेशालय के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था।


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