लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- अभी पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी ।
यह आदेश गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था।
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
सरकार के आदेश के खिलाफ 1 जुलाई को सीतापुर जिले की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक अन्य याचिका 2 जुलाई को भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था-यह आदेश मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून (RTE Act) का उल्लंघन करता है।
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