अपनी नवजात नातिन की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को उम्रकैद

अपनी नवजात नातिन की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को उम्रकैद

बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने अपनी नवजात नातिन की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने मंगलवार को बताया कि स्याना कस्बे के कैथवाला मोहल्ले के दानिश की सास मीना ने 11 जुलाई 2023 को जन्मी अपनी नातिन की 13 जुलाई को अस्पताल में ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। वर्मा के मुताबिक पूछताछ में मीना ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी को एक और पुत्री पैदा होने की वजह से उसे डर था कि कहीं इस वजह से उसका दामाद दूसरी शादी न कर ले, इसलिए उसने अपनी नातिन की हत्या कर दी थी। इस संबंध में स्याना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्मा ने बताया कि मामले में मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत—तृतीय) शिवानन्द ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मीना को अपनी नातिन की हत्या की दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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