कुलपति नियुक्ति कानून पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार उठाने वाली है बड़ा कदम, करेगी SC का रुख

कुलपति नियुक्ति कानून पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार उठाने वाली है बड़ा कदम, करेगी SC का रुख

मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देने वाले 10 अधिनियमों के संचालन प्रावधानों पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला किया। सरकार का यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें इन कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिनियमों के संचालन भागों पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने उन्हें तुरंत अधिसूचित कर दिया था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में कहा था कि विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार उन्हें कानून के रूप में मान्य किया गया। राज्य सरकार ने 10 संशोधन अधिनियम पारित किए हैं, जिसके तहत उसे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। पहले, यह अधिकार मुख्य रूप से राज्यपाल के पास था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करता था। मिलनाडु सरकार ने संशोधन अधिनियमों को कानून के रूप में अधिसूचित किया और 11 अप्रैल को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया। डीएमके सांसद पी विल्सन, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, ने कहा कि तिरुनेलवेली से भाजपा से जुड़े एक वकील मद्रास उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष याचिका दायर करने के लिए चेन्नई गए थे, जिस पर 14 मई को सुनवाई हुई। विल्सन ने कहा कि हमने तर्क दिया कि याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि इसमें मौजूदा कानूनों को चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि संशोधन अधिनियम यूजीसी विनियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।


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