Delhi riot case: कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस दिन तक जांच के आदेश पर लगाई रोक

Delhi riot case: कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस दिन तक जांच के आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के सिलसिले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक आगे की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने आज ही 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आगे की जांच के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

दिल्ली पुलिस ने भी आगे की जांच के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। पिछले हफ्ते, दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच के लिए एफआईआर का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने "प्रथम दृष्टया" संज्ञेय अपराध पाया और कहा कि घटनास्थल पर मिश्रा की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता है और मामले में उनके और अन्य के खिलाफ जांच की आवश्यकता है।

न्यायाधीश ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में थे... आगे की जांच की आवश्यकता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तक "अनुपालन रिपोर्ट" दाखिल करने का निर्देश दिया। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने यह आवेदन दायर किया था, जिसमें दयालपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ मिश्रा और पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी – जिसमें भाजपा मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल सांसद शामिल थे। 



 omekh3
hatty2001@murahpanel.com, 12 April 2025

 eojiyy
diakhan@haialo.top, 13 April 2025

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