एक स्थानीय अदालत ने तीन लोगों को 2019 में एक यात्री को अपनी कैब में लिफ्ट देने की पेशकश करने के बाद उसके साथ लूटपाट करने के आरोप में शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश तरुण सिंघल ने प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक व्यक्ति ने 22 जनवरी 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि गुरुग्राम में एक कैब में उसके साथ लूट हुई।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने भांगरोला गांव के मूल निवासी राहुल, गुरुग्राम के कांकरोला गांव के दीपक और उत्तर प्रदेश के रामपुर के मूल निवासी भानु प्रताप उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि तीनों को शनिवार को दोषी ठहराया गया।