उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने 2017 में एक आभूषण की दुकान पर गोलीबारी में हुई दो लोगों की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के दो अन्य अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सरकारी अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया, अपर सत्र न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने राकेश, नीरज चतुर्वेदी, कामेश, विष्णु सोनी, सौरभ, महेश यादव और हर्षवर्धन को हत्या के साथ डकैती (396 भादंसं) के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि मामले के दो अन्य अभियुक्तों आदित्य कुमार और लखन को 10-10 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है और उनपर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सिंह ने बताया कि मई 2017 में मथुरा में एक सर्राफा व्यवसाय की दुकान पर हथियारबंद लोगों ने धावा बोलकर गोलीबारी की थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी तथा तीन अन्य घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि एक अन्य आरोपी रूपेश की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।