बरेली जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच साल पहले एक नाबलिग लड़की से बलात्कार के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) उमाशंकर कहार ने सागर उर्फ शंकरलाल (34) और छोटेलाल उर्फ भजनलाल (37) को 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया, ‘‘अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर 12,500-12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’ तिवारी ने बताया कि लड़की के पिता ने नवाबगंज थाने में लिखित शिकायत दी थी कि 23 दिसंबर 2019 की रात 11 बजे उनकी बेटी लघुशंका निवारण के लिए उठी तो आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जबरन गन्ने के खेत में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया।