लखनऊ: चर्चित श्रवण हत्याकांड में आठ को आजीवन कारावास

लखनऊ: चर्चित श्रवण हत्याकांड में आठ को आजीवन कारावास

लखनऊ के सहादतगंज थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने श्रवण साहू की हत्या करने, साक्ष्य मिटाने और हत्या की साजिश रचने के आरोपी सत्यम पटेल, अमन सिंह, अकील अंसारी, विवेक शर्मा, बाबू खान, बबलू उर्फ फैसल, अजय पटेल और रोहित मिश्रा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने सत्यम, अमन पर दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, अकील, विवेक, बाबू, फैसल, अजय और रोहित पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने शूटर सत्यम पटेल और अमन सिंह को हत्या, हत्या की साजिश, साक्ष्य मिटाने और साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने में सजा सुनाई है। वहीं, अकील अंसारी, विवेक शर्मा, बाबू खान, फैसल, अजय पटेल और रोहित मिश्रा को हत्या की साजिश और साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने में सजा सुनाई गई है।

अदालत में सीबीआई की ओर से कहा गया कि श्रवण के दूसरे बेटे सुनीत ने सहादतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक एक फरवरी 2017 को उनके पिता श्रवण साहू बड़ा चौराहा दाल मंडी स्थित अपनी तेल की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान रात साढ़े आठ बजे के करीब बाइक सवार दो अज्ञात लड़के आए और उनके पिता श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी अकील अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2013 में सुनीत के भाई आयुष साहू की बियर की दुकान पर हत्या कर दी थी। इस मामले की पैरवी श्रवण कर रहे थे और वह इस हत्याकांड के गवाह भी थे। पैरवी से रोकने के लिए श्रवण साहू की हत्या की गई थी। कोर्ट ने शूटर सत्यम पटेल और अमन सिंह को हत्या, हत्या की साजिश, साक्ष्य मिटाने और साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने में सजा सुनाई है। वहीं, अकील अंसारी, विवेक शर्मा, बाबू खान, फैसल, अजय पटेल और रोहित मिश्रा को हत्या की साजिश और साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने में सजा सुनाई गई है।

Leave a Reply

Required fields are marked *