उप्र: अदालत ने आजम खान के खिलाफ एक दर्जन मामलों को एक मामले में मिलाने का आदेश दिया

उप्र: अदालत ने आजम खान के खिलाफ एक दर्जन मामलों को एक मामले में मिलाने का आदेश दिया

रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के खिलाफ एक दर्जन मामलों को एक मामले में मिलाने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। नेता के वकील ने यह जानकारी दी।

आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने कहा, ‘‘इन मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की सांसद-विधायक अदालत में चल रही थी। अदालत ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए इन सभी मामलों को एक ही मामले में शामिल करने का आदेश दिया है।’’

अहमद ने कहा कि ये मामले 2019 में शुरू हुए थे और एक वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण, संपत्ति पर रहने वाले लोगों के मवेशियों और अन्य सामानों की चोरी और उन्हें जबरन बेदखल करने से संबंधित हैं।

स्थानीय पुलिस ने इन सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वकील ने कहा कि 2019 और 2020 में आजम खान के खिलाफ 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।

इनमें से कम से कम 40 मामले अब भी विचाराधीन हैं। सपा नेता को पिछले साल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी ठहराया गया था और जेल भेजा गया था। वह फिलहाल सीतापुर जेल में है।

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