दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी पुलिस मामले से संबंधित मामलों में जमानत दे दी। अदालत ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मामलों में सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने 6 अगस्त को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई और ईडी ने तर्क दिया था कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि सिसोदिया को पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा। यह तीसरी बार था जब सिसोदिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल, 30 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगले छह से आठ महीनों में मुकदमा समाप्त होने में विफल रहने या कछुए की गति से आगे बढ़ने पर उन्हें अपनी जमानत याचिका को पुनर्जीवित करने की अनुमति देकर एक खिड़की खुली रखी थी।

चूंकि छह महीने में मुकदमा शुरू नहीं हो सका, इसलिए सिसोदिया ने देरी के आधार पर जमानत मांगी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने जून में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया जब ईडी ने एक अवकाश पीठ को बताया कि वह 3 जुलाई तक अपनी शिकायत (या आरोप पत्र) दायर करेगा। इस दलील को दर्ज करते हुए, अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर विचार करने से इनकार कर दिया। पिछले महीने, सिसोदिया ने जमानत के लिए अपनी तीसरी याचिका दायर की, 21 मई के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दूसरी बार प्रयास किया।

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