झारखंड के दुमका जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने रिश्वत के एक मामले में एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) श्रीप्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को शिवाजी भगत को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कुमारी के अनुसार, भगत जामताड़ा जिले के नाला ब्लॉक का खंड विकास अधिकारी सह सर्किल अधिकारी था, जब भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे एक अप्रैल 2010 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। भगत अभी दुमका जिले के रानेश्वर ब्लॉक में बीडीओ पद पर तैनात है।