बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने पत्नी के खुदकुशी करने के मामले में ललितपुर जिले में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डिप्टी सीएमओ) को बृहस्पतिवार को सात साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीस साल बाद फैसला आया है। विशेष अदालत के अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पल्लवी प्रकाश ने यह फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि ललितपुर में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉअशोक कुमार कथेरिया की पत्नी शकुन ने 20 मार्च 1996 को बबेरू कस्बे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी उस समय कथेरिया बांदा जिले के बबेरू कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे।
मृतका के भाई केपी सिंह की शिकायत के आधार पर बबेरू कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि अतिरिक्त दहेज की मांग की वजह से शकुन ने यह कदम उठाया।