नीट यूजी 2024 एग्जाम को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर फिर रोक लगाने से इनकार किया. अदालत ने साफ कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो कॉउन्सलिंग भी रद्द हो जाएगी.
NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया. इतना ही नहीं, इन मामलों को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया. सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसिलग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो कॉउन्सलिंग भी रद्द हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट में NEET से जुड़ी याचिकाओ पर सुनवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट में की सुनवाई पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा कराए जाने के एनटीए के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया. सारे मामलों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है. इस याचिका मे सवाल उठाया गया है कि 1563 छात्रों की संख्या NTA ने किस आधार पर तय की है.
दरअसल, NEET-UG 2024 की परीक्षा में धांधली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं. इनमें से कुछ याचिकाएं स्टूडेंट्स तो कुछ संगठनों की है. वहीं, इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की तरफ से भी दाखिल की गई है. दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भी याचिका दायर की गई है.