Delhi Excise Policy Case: जांच एजेंसी ने के कविता पर लगाए गंभीर आरोप, AAP नेताओं को 292 करोड़ रुपये की रिश्वत दी, सबूत मिटाने के लिए फोन तोड़ा

Delhi Excise Policy Case: जांच एजेंसी ने के कविता पर लगाए गंभीर आरोप, AAP नेताओं को 292 करोड़ रुपये की रिश्वत दी, सबूत मिटाने के लिए फोन तोड़ा

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कथित तौर पर तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 292.8 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची, यह बात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर मिली चार्जशीट में कही है।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने साजिश रचकर और इंडो स्पिरिट्स के गठन के जरिए 292.8 करोड़ रुपये की अपराध की आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया, जो साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी।

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है, इंडो स्पिरिट्स को एक वास्तविक व्यावसायिक इकाई के रूप में दिखाकर और 292.8 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त करके, वह अपराध की आय को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता ने अपने सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडो स्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये की आपराधिक आय भी प्राप्त की।

इसमें दावा किया गया कि के कविता ने सरकारी अधिकारियों को उनके बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत देकर 1,100 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित करने में भाग लिया है, साथ ही कहा कि उसने कथित तौर पर आपराधिक आय को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने में भाग लिया।

ईडी के अनुसार, कविता ने मामले में अपनी भूमिका और संलिप्तता को छिपाने के लिए सबूत और अपने मोबाइल फोन की सामग्री को मिटा दिया। इसमें कहा गया कि बीआरएस नेता ने जांच के लिए नौ फोन पेश किए जो सभी फॉर्मेट किए गए थे और उनमें कोई डेटा नहीं था।

ईडी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान कविता टालमटोल करती रही और फॉर्मेट किए गए फोन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा कि कविता मामले में गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल थी।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू ने अपने बयान में खुलासा किया कि बीआरएस नेता के एक सहयोगी से 23 फरवरी और 28 फरवरी को ईडी को दिए गए उनके खिलाफ बयान वापस लेने के लिए कहा जा रहा था। इससे पहले दिन में, दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को अदालत में पेश किए जाने के बाद हिरासत बढ़ा दी। अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में कविता न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी गिरफ्तार किया, जहां वह बंद हैं। जांच एजेंसियों ने शराब नीति में खामियों को चिन्हित किया है और आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप, जिसका कथित तौर पर कविता हिस्सा थीं, से कुल 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का आदान-प्रदान किया गया।

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