Jharkhand: सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच लोगों को उम्रकैद

Jharkhand: सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच लोगों को उम्रकैद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने 26 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती 20 अक्टूबर, 2022 की शाम को अपने दोस्त के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी, जब चाईबासा में पुराने हवाई अड्डे के पास आठ-दस लोगों ने उन्हें रोक लिया।

उन लोगों ने युवती के दोस्त की पिटाई की और युवती को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे बलात्कार किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू, पुरमी देवगम और शिवशंकर कारजी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और धारा 377 (अप्राकृतिक दुराचार) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा उन्हें आईपीसी की धारा 395 (डकैती) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और धारा 397 (डकैती, जिसमें जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास शामिल है) के तहत सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने सभी पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसका पर्स और मोबाइल फोन भी छीन लिया।

युवती किसी तरह घर पहुंची और अपने परिवार को घटना के बारे में बताया जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपराध में शामिल चार नाबालिगों के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।

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