UP: सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट अपील पर सुनवाई इलाहाबाद HC ने 3 जून तक स्थगित की

UP: सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट अपील पर सुनवाई इलाहाबाद HC ने 3 जून तक स्थगित की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट को लेकर की गई अपील पर सुनवाई अगले महीने की 3 जून तक के लिए टाल दी है. सांसद ने गाजीपुर की एक कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में सुनाई गई सजा को चुनौती दी है. उनके खिलाफ ये मामला बीजेपी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या के बाद दर्ज किया गया था.

वहीं कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में सांसद की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए उनके वकील के अतिरिक्त समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. मौजूदा आपराधिक अपील के साथ ही कोर्ट इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही है.

अगले महीने 3 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई

अफजाल के वकील ने सुनवाई के दौरान पीयूष कुमार राय के साथ ही राज्य सरकार द्वारा दायर की अपील को लेकर आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह अंसारी के वकील को एक सप्ताह का समय दिया. जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी तीन जून को होगी.

अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी माना था

दरअसल गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी माना था. जिसके बाद उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. जिसके बाद अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. हाई कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 अफजाल को जमानत दे दी थी लेकिन इस मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसी वजह से उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई. साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी ग्रहण लग गया.

Leave a Reply

Required fields are marked *