दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया. अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. मगर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जेल को सरेंडर करना ही होगा. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिाय था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी. याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अर्जी विचार योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह अब स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं. डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा.