हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को मंगलवार को 20 साल कैद और 31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 फरवरी 2023 को उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को कोई बहला-फुसला कर ले गया है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया गया और पीड़िता ने बयान में आरोप लगाया कि कैथल निवासी विक्रम उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था।
बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया कि विक्रम ने उसे कैद में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने विक्रम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद तथा 31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।