कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को नौकरी घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएससी) द्वारा गठित स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 के पूरे भर्ती पैनल को रद्द कर दिया। करीब 24,000 नौकरियाँ कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं। सुनवाई के दौरान, जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि जिन स्कूल शिक्षकों को अवैध रूप से (खाली ओएमआर शीट) भर्ती किया गया था, उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस देना होगा। इन शिक्षकों से पैसा वसूलने का जिम्मा जिलाधिकारी को सौंपा गया है।
रद्द किए गए भर्ती पैनल में बंगाल के विभिन्न राज्य-सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में डब्ल्यूबीएससी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां शामिल हैं। पीठ ने भर्ती परीक्षा की 23 लाख ओएमआर शीट (टेस्ट पेपर) के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया।