बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने राज्य पर्यटन विभाग को राज्य के कालंगुट और बागा बीच पर बने अवैध निर्माण और वहां से संचालित कारोबारों को हटाने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने उत्तरी गोवा जिले में बागा-अंजुना पट्टी पर अवैध निर्माण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को निर्देश जारी किया। राज्य के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने कहा कि अदालत ने पर्यटन विभाग को अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे राज्य में कहीं भी दोबारा नहीं हों।
पंगम ने कहा कि अदालत ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ऐसे अवैध निर्माणों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। अदालत ने आदेश दिया कि समुद्र तटों पर मौजूदा और जारी अवैध निर्माणों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य के पर्यावरण विभाग को भी इन अवैध निर्माणों के स्वामियों से क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देश दिया गया है।