Court: मतदान की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चुनावी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण

Court: मतदान की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चुनावी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण

उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉंड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि चुनावी लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वोट देने की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़े।

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत राजनीतिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति की गारंटी है और राजनीतिक मान्यताओं और राय का निर्माण राजनीतिक अभिव्यक्ति का पहला चरण है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता के अभाव में राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

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