New Delhi: शिवसेना नेता को गोली मरने के आरोप में अदालत ने BJP विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

New Delhi: शिवसेना नेता को गोली मरने के आरोप में अदालत ने BJP विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक थाने में स्थानीय शिवसेना नेता को गोली मारकर घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विधायक ने उल्लासनगर इलाके में हिल लाइन थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के कक्ष में दो फरवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की कल्याण इकाई के प्रमुख महेश गायकवाड़ को कथित रूप से गोली मारकर जख्मी कर दिया था।

मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद शिवसेना नेता को ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़, उनके सहयोगी हर्षल केने, संदीप सरवणकर, दिव्येश उर्फ विक्की गणात्रा और चालक रणजीत यादव को उनकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया था। 

अदालत परिसर के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा कर्मीयों को तैनात किया गया था। आरोपियों की ओर से पेश वकील निलेश पांडे और उमर काज़ी ने अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों की रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया, जिसकी अदालत ने इजाज़त नहीं दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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