दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को 13 फरवरी तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपी द्वारा दायर एक अर्जी पर आदेश पारित किया, जिसमें उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई थी। आरोपी की जमानत नौ फरवरी को समाप्त होने वाली थी।
अर्जी में कहा गया कि आरोपी की पत्नी को सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अर्जी पर जवाब देने के लिए कुछ समय मांगे जाने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया।न्यायाधीश ने शराब वितरक इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उनकी पत्नी की सर्जरी के कारण अंतरिम जमानत दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के कथित उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे, क्योंकि वह न केवल शराब उत्पादन इकाई संचालित कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक लाइसेंस और कुछ खुदरा लाइसेंस भी दिए गए थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि कथित अनियमितताओं के कारण, महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।