हाई कोर्ट के आदेश के बाद गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर डकैती का केस दर्ज किया गया है. साथ ही दो पुलिस निरीक्षकों सहित 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. दोषसिद्ध होने पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को तीन साल तक की सजा हो सकती है. बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन पर एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है.
सांसद राजा भैया पर आरोप है कि उन्होंने मनकापुर स्थित गुरुद्वारे पर अवैध कब्जा, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था. 18 जनवरी को गोंडा के एमपी/एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई थी. पुलिस प्रशासन की मनमानी देख पीड़ित के पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी
12 दिन बाद पुलिस प्रशासन जागा
इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. अब 12 दिन बाद जाकर पुलिस प्रशासन राजा भैया के खिलाफ हरकत में आया. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह व अपराध निरीक्षक अरुण राय का जिले से ट्रांसफर कर दिया गया. साथ ही इन दोनों को नामजद भी किया गया.
सितंबर 2023 में गुरुद्वारे पर किया कब्जा
पीड़ित गुरबचन कौर ने बताया कि मनकापुर मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है. 13 सितंबर 2023 को सांसद ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सुधीर कुमार, अरुण राय ने धमकी देकर मकान व गुरुद्वारे पर कब्जा करने की कोशिश की. इसके बाद 15 सितंबर को निरीक्षक अरुण कुमार राय 15 पुलिस कर्मियों के संग मौके पर पहुंचे और गुरुद्वारा खाली करने के लिए धमकी देने लगे. इस तरह सांसद के लोगों ने मकान व गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया.
इस मामले पर एसपी गोंडा विनीत जायसवाल का कहना है कि एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है. न्यायालय के आदेश के पर कार्रवाई की जा रही है. पूरी पारदर्शिता के साथ सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और बाकी आरोपियों पर मामले की जांच की जाएगी.