मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनियमित जमा योजनाओं के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली के प्रत्येक न्यायिक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की दो विशिष्ट अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत की संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 8 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अब अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी गई है। अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम फरवरी, 2019 में लागू हुआ था। इसमें अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण का प्रावधान है।