टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया पर नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत डीजीसीए पर जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए की मानें तो लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित होने वाली उड़ानों में एयर इंडिया ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है।
एयर इंडिया द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करने में हुई चूक के बाद अब कंपनी को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया के कुछ बोइंग 777 विमानों को इमरजेंसी ऑक्सीजन पूर्ति के बिना ही संचालित किया गया है। ऑक्सीजन आपूर्ति के बिना विमानों का संचालन करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है। एयर इंडिया द्वारा बिना इमरजेंसी ऑक्सीजन पूर्ति के विमान उड़ाने की शिकायत एक पूर्व सीनियर पायलट ने की थी। पूर्व सीनियर पायलट की शिकायत के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस संबंध में एक बयान भी आया है जिसके अनुसार नियामक ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इस जांच में ये सामने आया कि एयर इंडिया द्वारा कुछ लंबी दूरी की उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन हुआ है। बता दें कि ये शिकायत एक पूर्व पायलट ने 29 अक्टूबर को की थी, जिन्होंने बतार कमांडर बोइंग 777 में काम किया था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली के बिना ही विमान का संचालन किया गया था। ये शिकायत डीजीसीए और मंत्रालय से हुई थी।
जांच के बाद डीजीसीए ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चला। इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से संबंधित है। डीजीसीए ने बयान में कहा, “चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।