केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की।
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने भी कथित अवैध भर्तियों को लेकर कई अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वापस लेने के बारे में अपनी स्थिति बताते हुए अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएससी द्वारा भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही
सीबीआई ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल की। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित खंडपीठ साल 2016 में कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों और समूह-सी व समूह-डी कर्मचारियों के रूप में उम्मीदवारों के चयन से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है।