New Delhi: कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लाभ बढ़ाने पर करें विचार

New Delhi: कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लाभ बढ़ाने पर करें विचार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मौजूदा योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टर्मिनल लाभ बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 27 नवंबर को न्यायमूर्ति एन एस संजय गौड़ा की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और एक सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ की याचिका के आधार पर पारित किया गया था।

याचिका में योजना के अनुबंध में बदलाव का अनुरोध किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए लाभ 50,000 रुपये और सहायिका के लिए 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित लाभ को बढ़ाकर 100,000 रुपये और 50,000 रुपये कर दे। इस पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कर्नाटक सरकार को अभ्यावेदन और राशि में वृद्धि के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

पीठ ने आदेश में कहा कि पुनर्परीक्षण लाभ बढ़ाने के याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते समय राज्य सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखेगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा भुगतान नहीं किया जाता है और वे समाज के सबसे निचले तबके को मामूली सेवा प्रदान करती हैं। आदेश में सरकार को दो महीने के भीतर मामले पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया।

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