सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या छह करोड़ को पार कर गयी है। चालू वित्त वर्ष में अबतक इस योजना से 79 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं।
अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को अपने योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोनों की मृत्यु होने पर अंशधारक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
भारत सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन नौ मई, 2015 को शुरू की गयी। इसका मकसद देश के नागरिकों, खासकर गरीबों और वंचित लोगों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद आय सुरक्षा प्रदान करना है।