जींद जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने जबकि एक अन्य पर जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में मंगलवार को पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विश्वकर्मा कालोनी निवासी फिरोज खान ने 30 दिसंबर 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह श्याम मोहल्ले निवासी रजत के साथ मांस की दुकान पर गया था।
उसी दौरान कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उपचार के दौरान रजत की मौत हो गई। फिरोज खान की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रामराये गेट निवासी विक्रम, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लीला, गांव पडाना निवासी सोमबीर, गांव अमरहेड़ी निवासी बिजेंद्र तथा नरेला, दिल्ली निवासी साहिल उर्फ विपुल के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अदालत ने दोषी करार दिए गए साहिल पर 23 हजार रुपये और विक्रम, अनिल, सोमबीर व बिजेंद्र पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।