इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त डॉक्टर कफील मामले में यूपी सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब,

इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त डॉक्टर कफील मामले में यूपी सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब,

गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. कोर्ट इस याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डा. कफील की सेवाओं को समाप्त कर उन्हें बर्खास्त करने वाली याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करने को कहा है.

इस मामले में न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए हुए ये फैसला सुनाया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान डॉ. कफील के वकील ने कोर्टच को बताया कि इस मामले के एक साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है.

‘अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करे सरकार’

वकील की इस बात पर गौर करते हुए कोर्ट ने इस मामले को अगले साल जनवरी तक टाल दिया. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी सरकार अगली तारीख से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करती तो कोर्ट डॉ. कफील द्वारा दी गई याचिका में जो दलीलें दी गई हैं उसे सही मानते हुए सुनवाई कर अपना फैसला करेगी.

BRD मेडिकल कॉलेज में हुई थी 63 बच्चों की मौत

आपको बता दें कि साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई थी. बच्चों की ये मौत मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी. उस दौरान डॉ. कफील मेडिकल कॉलेज में इनसेफेलाइटिस विभाग के प्रभारी थे. इस घटना से हड़कंप मच गया था. जिसके बाद यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए डॉ कफील को बर्खास्त कर दिया था. सरकार के इस फैसले को डॉ. कफील ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

डॉ कफील ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में कई जांच समितियां गठित की गई थी. जिनसे उन्हें हरी झंडी मिल गई थी. बावजूद इसके सरकार ने उनकी सेवाओं को समाप्त कर उन्हें बर्खास्त कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा इस मामले में उन्हें छड़ोककर बाकी सभी 8 आरोपियों को बहाल कर दिया गया है.

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