दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती हो।
रोहिणी जिला अदालत में 24 सितंबर, 2021 को गोलीबारी की घटना के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा पर विभिन्न याचिकाओं के साथ ही स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
रोहिणी जिला अदालत की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि जिला अदालतों में बड़ी संख्या संख्या में लोग आते हैं और यह सूचित किया गया है कि वहां तैनाती आमतौर पर 20 से 30 प्रतिशत कम होती है।
पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, हमारे यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि पर्याप्त तैनाती हो...पर्याप्त संख्या में तैनाती करें।
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि जिला अदालत परिसरों के अंदर लोगों के प्रवेश को विनियमित करना असंभव है, जिनमें कई गेट हैं। पीठ में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल हैं। मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।