सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्याज की जो खेप सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और 29 अक्टूबर से पहले उनकी प्रणाली में पंजीकृत हैं, उन्हें 30 नवंबर तक निर्यात किया जा सकता है।
सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इस साल 31 दिसंबर तक के लिए प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जहां प्याज की खेप 29 अक्टूबर, 2023 से पहले सीमा शुल्क विभाग को सौंप दी गई है... और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है उसका निर्यात 30 नवंबर तक किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान किए जा चुके निर्यात शुल्क का रिफंड नहीं होगा।